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Panchayat Chunav: दो बार रिजर्व रही पंचायतें ओपन, पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी
हिमाचल प्रदेश में दो कार्यकाल तक आरक्षित रही पंचायतें अगली बार होगी अनारक्षित होंगी। प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनावों से जुड़े नियमों में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 183 और 186 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रस्तावित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इन नियमों पर कोई आपत्ति या सुझाव देना है तो वह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच दिन के भीतर लिखित रूप में पंचायती राज विभाग के निदेशक को भेज सकता है।
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि पंचायत सदस्य का कोई पद किसी विशेष श्रेणी के लिए लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रहा है, तो उसके बाद होने वाले अगले चुनाव में उस पद को किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा और उसे अनारक्षित माना जाएगा। हालांकि यह प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब पद को अनारक्षित रखने से किसी श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत पूरा नहीं हो पाता हो। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के प्रधान पंचायत समिति के अध्यक्ष और जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भी यही नियम लागू करने का प्रस्ताव है। यदि ये पद लगातार दो कार्यकाल तक किसी एक श्रेणी के लिए आरक्षित रहे हैं, तो उसके बाद होने वाले अगले चुनाव में इन्हें अनारक्षित घोषित किया जाएगा।