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इलेक्शन कमीशन ने जारी किए निर्देश, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आवाजाही पर रहेगी रोक
हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा के बाद अब समूचा प्रदेश चुनावी मोड में आ गया है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग भी हर पहलू पर अपनी कड़ी नजर रख रहा है। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की 51 नगर निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी जल्द होने की संभावना है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिला या अधिकार क्षेत्र को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं छोड़ सकेंगे। किसी भी अधिकारी को बैठक, दौरे या अवकाश के लिए क्षेत्र से बाहर जाने से पहले आयोग से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
हालांकि, आपात स्थिति, चुनाव से संबंधित बैठकों या न्यायालय में पेशी जैसे विशेष मामलों में ही छूट दी गई है। आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो अधिकारी वर्तमान में अपने मुख्यालय से बाहर हैं,

