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परिसीमन का शेड्यूल जारी, 31 मार्च तक जारी होगा आरक्षण रोस्टर*
पंचायती राज विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 फरवरी 2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं। कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट द्वारा तय समय-सीमा में संशोधन करते हुए राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर, अधिकतम 31 मई 2026 तक चुनाव करवाने होंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय बढ़ाने के किसी भी आवेदन पर विचार
निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम आरक्षण 31 मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा करना अनिवार्य किया गया है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी ब्लॉक के पुनर्गठन या नई ग्राम पंचायतों के गठन के कारण परिसीमन लंबित है, तो वह प्रक्रिया भी 20 मार्च 2026 तक पूरी की जाए और अंतिम आरक्षण की अधिसूचना 31 मार्च 2026 से पहले जारी कर दी जाए।
पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने इस बारे निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र में सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय समय-सीमा के भीतर पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर अधिसूचना जारी करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विभाग से संबंधित सभी वैधानिक प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरी करनी होंगी।